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अजान के संदर्भ में पीआईएल को हाईकोर्ट रद्द करें, मंदिर मस्जिद चर्च की आवाज एक संदेश देने का काम करती है: नवाब चिश्ती

मुजफ्फर हुसैन अंसारी संवाददाता, रांची

रांची:- झारखंड हाईकोर्ट में अजान देने से ध्वनि प्रदूषण होता है लिखित पीआईएल झारखंड हाई कोर्ट में दर्ज किया गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं बचपन से जवान इसी क्षेत्र में पला बढ़ा और हर समुदाय के लोगों के बीच में उत्साह पूर्वक त्यौहारों का जश्न संग मनाया गया।

लेकिन शायद हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले उस शख्स को यह पता नहीं कि झारखंड हाईकोर्ट खुद मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है और चार-पांच मस्जिदें आसपास है। कभी हाईकोर्ट ने कुछ कहा नहीं आज तक डोरंडा जो वर्षों का इतिहास रहा है। जहां पर मंदिर मस्जिद चर्च तीनों अलग-अलग जगहों पर है और एक खास बात मस्जिद जहां गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं।

मंदिर जहां पर सिर्फ मुस्लिम गद्दी बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं एवं क्रिश्चन बिरादरी का चर्च जो राजेंद्र चौक से रिसालदार नगर की ओर जाती है जो बिल्कुल ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र इलाका है। रोज सुबह चर्च में घंटी की आवाज मंदिर में भजन की आवाज और मस्जिद की अजान की आवाज अलग-अलग समुदाय के बीच में एक संदेश देने का काम करती है। लेकिन कभी भी यहां पर धार्मिक संप्रदाय का माहौल नहीं बिगड़ा हमेशा से ही एक-दूसरे का पर्व शांति तरीके से मनाते हैं।

झारखंड हाईकोर्ट से अपील है कि अजान से ध्वनि प्रदूषण पीआईएल करने वाले का पीआईएल रद्द किया जाए ताकि झारखंड में अमन और शांति का जो आपसी भाईचारा है वह बना रहे।

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