281 वाहनों काे 15 दिनों के अंदर रिन्युअल कराना होगा रजिस्ट्रेशन, वरना अधिनियम 1988 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी
अगर आप चारपहिया वाहन चलाते हैं। आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन का 15 साल पूरा हो चुका है तो तुरंत डीटीओ कार्यालय जाकर रजिस्ट्रेशन काे रिन्युअल कराएं। अगर आप चूक गए तो आपका वाहन कभी भी सीज हो सकता है। इसको लेकर डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने 281 चारपहिया वाहनों को नोटिस जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि जिन निजी वाहन मालिकों द्वारा वाहन की आयु 15 वर्ष पूरा होने के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्युअल नहीं कराया है, वे 15 दिनों के अंदर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा कर रजिस्ट्रेशन नवीकरण कराना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ मोटरवाहन अधिनियम 1988 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने बताया कि तय समय में आवेदन देकर रजिस्ट्रेशन रिन्युअल नहीं कराने पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत ऐसे वाहनों को सीज भी किया जा सकता है।