हजकमिटीकियाभंगमाननीयमुख्यमंत्रीने
हज कमिटी गठ़न में नियमावली का पालन नही किया गया था वही स्थानीय निकाय के कोटे में फर्जी पार्षद का चयन किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में #एस_अली उर्फ शमिम अली द्वारा रिट याचिका कर चैलेंज कि गई थी।
13 दिसम्बर 2018 को सुनवाई के दौरान सरकार के महाधिवक्त अजीत कुमार ने सवीकार किया था कि हज कमिटी गठ़न नियमावली अनुसार नही हुआ है सरकार इसका फिर से गठ़न करेंगे!
लेकिन 08 माह तक कमिटी भंग नही किया गया और हज कमिटी के अध्यक्ष और सदस्य कार्य करते रहे। जिसके बाद पुनः शमीम अली द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दायर किया गया जिसपर 23 दिसम्बर 2019 को कोर्ट में सुनवाई हुई शमीम अली की ओर से वरीय अधिवक्ता मोखतार खान ने बहस किया कि न्यायालय के आदेशों का भी पालन सरकार नही कर रही है।
जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के महाधिवक्त को काफी फटकार लगाया और अगले डेट तक कमिटी गठ़न कर लेने का आदेश दिया।
जानकारी: अबरार अहमद संगठन सचिव