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झारखण्ड कृषि ऋण माफी एवं पीएम कृषि सिंचाई योजना प्रचार रथ को उपायुक्त ने दिखायी हरी झंडी

लोहदगा।
उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो द्वारा आज कृषि कार्यालय, लोहरदगा की ओर से दो योजनाओं-झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रचार-प्रसार के लिए तैयार प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। इस प्रचार रथ के माध्यम से सभी प्रखण्डों के सभी 66 पंचायतों में इन दोनों योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। 
*इस मौके पर आईटीडीए निदेशक संजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, आत्मा की परियोजना पदाधिकारी तृप्ति तिर्की समेत अन्य मौजूद थे।*
*||झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की मुख्य बातें||* ———————–
कृषि ऋण माफी का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया :
1. बैंकों द्वारा NIC पोर्टल (jkrmy.jharkhand.gov.in) पर ऋणी कृषकों का विवरण अपलोड किया जा रहा है।
2. ऋणी कृषक प्रज्ञा केन्द्र/BC/बैंक शाखा में जाकर अपना लोन विवरणी का सत्यापन करें।
3. सत्यापन हेतु आधार कार्ड, मोबाइल नं० एवं राशन कार्ड आवश्यक है।
4. पोर्टल पर दिये गए लोन संबंधी विवरण से सन्तुष्ट होकर ऋणी कृषक अंगूठा लगाकर eKYC के माध्यम से विवरणी सम्पष्टि करेंगे।
5. प्रज्ञा केन्द्र/BC/बैंक शाखा ऋणी कृषकों का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
6. तत्पश्चात राशन कार्ड का सत्यापन पोर्टल द्वारा स्वत: किया जाएगा। 
7. राशन कार्ड का सत्यापन सही होने पर ऋणी कृषक को तुरन्त SMS प्राप्त होगा।
8. तत्पश्चात ऋणी कृषक मात्र 1 रूपये का टोकन मनी जमा करेंगें। 
9. टोकन मनी जमा होने के पश्चात लाभुक के लिए एक युनिक नं० स्वतः प्राप्त होगा जिसे लाभ होग सुरक्षित रखा जाएगा।
10. लाभुक द्वारा टोकन मनी जमा करने के उपरान्त उक्त ऋणी कृषक को DBT के माध्यम से उनके खाते में अधिकतम 50,000 की राशि जमा की जायेगी।

*||प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना की मुख्य बातें||*———————–
• इस जिला के सभी किसान इस योजना के पात्र हैं। • इस योजना का आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा। वेबसाईट “http//minetjh.prosixinfotech.com” पर जाकर कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।• सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन करवाने के लिए किसान निर्धारित कम्पनियों में से अपने पसन्द की कम्पनी को चुन सकते हैं। कम्पनी का चुनाव ऑनलाईन आवेदन के समय कम्पनियों की सूची में से किया जाना है।• सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन किसान अपने खर्च पर करवायेंगे जिस पर लघु एवं सीमान्त किसान को 90% तथा बड़े किसान को 80% अनुदान दी जाएगी। अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु जिला कृषि कार्यालय में बिल/अभिश्रव के साथ अनुरोध पत्र जमा करेंगे।• सिंचाई प्रणाली के अधिष्ठापन के बाद उसकी जांच एक स्वतंत्र एजेन्सी (नाबार्ड) द्वारा करायी जाएगी, तदनुपरान्त अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा। • अनुदान की राशि का भुगतान लाभुक के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।• आवेदन नि:शुल्क है।• आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजात निम्नलिखित है:- 1. आवेदक का आधार कार्ड एवं आधार संख्या, 2. बैंक पासबक एवं खाता नम्बर, 3. जमीन का अद्यतन/नया रसीद तथा यदि जमीन आवेदक के नाम से नहीं होकर पूर्वजों के नाम पर है तो मुखिया या राजस्व कर्मचारी द्वारा सत्यापित वंशावली जिसमें वह स्पष्ट हो कि आवेदक के पास कितनी जमीन है या उसमें दखल रखता है। 4. पंचायती राज संस्था से अनुशंसा पत्र  5. जमीन का मैप/नक्शा । 6. मोबाईल नम्बर। 7. आवेदक का फोटो।
उक्त कागजात की स्वअभिप्रमाणित एवं स्पष्ट स्कैन कॉपी ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य है।
*सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लाभ:-*
1. सिंचाई में पानी की 70 से 80 % बचत। 2. सब्जियों एवं फलों के उत्पादकता में 20 से 50 % तक की वृद्धि 3. पौधों की तेजी से वृद्धि । 4. खरपतवार नियंत्रण में सुविधा। 5. उर्वरक की बचत।
नोट- लाभुक बैंक ऑफ इण्डिया (नोडल बैंक) में एक एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलेगा, जिसमें अनुदान की राशि अन्तरित की जाएगी जिसका भुगतान संबंधित कम्पनी को करना बाध्यकारी होगा।

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