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हेलमेट और मास्क की अनिवार्यता को समझें जिलावासी:- उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.)

बिना मास्क, फेस कवर के बाहर निकलने वालों पर नियमानुसार होगी कार्रवाई:-उपायुक्त जामताड़ा

तेज गति से वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई:- उपायुक्त जामताड़ा

उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जिले में तेज गति से बाइक चलाने वाले को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अनलॉक -1.0 के दरम्यान मिली छूट का नाजायज फायदा उठाते हुए बाइक, स्कूटी आदि का परिचालन काफी तेज गति से किया जा रहा है और वाहन चलाते समय हेलमेट भी नहीं पहना जाता है।

हम सभी भलीभांति जान रहे है कि कोरोना वायरस को लेकर ज्यादातर स्थिति में यही पाया गया है कि संक्रमित व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार आदि के लक्षण पाये जाते है। ऐसे मे छींक के साथ निकलने वाले ड्रोपलेट्स के माध्यम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

लेकिन आम लोगों के द्वारा वाहन (दोपहिया एवं चारपहिया) चलाने के समय हवा एवं तेज गति के कारण सवारी कर रहे व्यक्तियों के मुंह,नाक, आंख से पानी बहना प्रारंभ हो जाता है एवं कई बार छींके भी आने लगती है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में कोरोना वायरस की प्रसार की संभावना बढ़ जाती है।

उपायुक्त जामताड़ा ने कहा मोटर वाहन अधिनियम के तहत दो पहिया वाहनों पर सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है साथ ही झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड का आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है।

सभी लोग वाहन चलाते समय हेलमेट का करें उपयोग

उपायुक्त ने सभी जामताड़ा जिलावासियों से कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से वाहन चालते समय हेलमेट पहनना और मास्क पहनने की अनिवार्यता को समझें एवं संक्रमण को रोकने की कड़ी में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

घरों से बाहर निकलते समय अथवा बाजार जाते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहनें:-उपायुक्त जामताड़ा

उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.) ने जिले वसियों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क,फेस कवर, (चाहे तो गमछा/रुमाल से भी मुंह को ढक सकते हैं,) आदि अनिवार्य रूप से पहने। उपायुक्त ने नियमों की अवहेलना करने वालों पर गृह मंत्रालय के साथ संलग्न सुसंगत धाराओं यथा आपदा प्रबंबधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तक आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत विधिवत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

वहीं उपायुक्त जामताड़ा ने इस संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे समय समय पर वाहनों कि जांच करें। उन्होंने कहा कि बाइक चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट ना पहनने वाले सवारों पर आर्थिक दंड एवं मास्क पहनने के आदेशों का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ रोड सेफ्टी के माध्यम से कार्रवाई करें।
 
उपायुक्त जामताड़ा द्वारा बताया गया कि एक मोटरसाईकिल पर एक ही लोग (मात्र चालक) रहेंगे, चार पहिया वाहन में 5 सीटर में 3 व्यक्ति चालक सहित एवं 7 सीटर में 4 व्यक्ति चालक सहित। साथ ही आॅटो रिक्शा, टेम्पो, ई-रिक्शा, मैनुअल रिक्शा के लिए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 547 गो0(आ0) दिनांक 01.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे एवं इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

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