कोरोना वायरस से बचाव/रोकथाम हेतु खिजरी विधानसभा विधायक राजेश कच्छप ओरिएंट क्राफ्ट क्लॉथिंग फैक्ट्री का निरीक्षण किया
मुजफ्फर हुसैन संवाददाता, रांची
रांची:-कोरोना वायरस संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया जा चुका है। पूरे राज्य में महामारी रोग एक्ट 1897 के आलोक में झारखंड राज्य महामारी रोग “कोविड-19” अधिनियम 2020 लागू है।
खिजरी विधानसभा विधायक राजेश कच्छप और ओरमांझी ब्लॉक का B.D.O कुमार अभिनव स्वरूप ओरिएंट क्राफ्ट क्लॉथिंग फैक्ट्री का निरीक्षण किया और देखा कि ओरिएंट क्राफ्ट क्लॉथिंग फैक्ट्री कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर एक परिस्थिति से जागरूक हैं। विशेष तौर पर ओरियंट क्राफ्ट में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाएं इसके रोकथाम हेतु ओरिएंट क्राफ्ट क्लॉथिंग फैक्ट्री में लगाया गया है थर्मल स्केनर। खिजरी विधानसभा विधायक राजेश कच्छप झारखंड सरकार का दिशानिर्देश में ओरियंट क्राफ्ट क्लॉथिंग इंडस्ट्री को कोरोना वायरस से प्रमुख बिंदु पर जागरूक कराया।
-साबुन से हाथ धोएं और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनेटाइजर का इस्तेमाल करें।
-अपने द्वारा इस्तेमाल किये गए (, तौलिए, पानी सहित अन्य वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने ना दें।
-सर्जिकल मास्क लगाकर रहें। हर 6-8 घंटे में मास्क बदलें। डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग दोबारा ना करें।
-सर्जिकल मास्क को डिस्पोज़ करने हेतु पहले इसे ब्लीच सॉल्यूशन(5%)अथवा सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसइनफेक्ट करे जिसके बाद इसे जला दे या जमीन में गाड़ दे।
- सर्दी जुकाम बुखार सांस लिखने में तकलीफ आदि कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।