बगैर आदेश दुकान खोलने वाले 18 दुकानदारों को नोटिस जारी

गढ़वा संवाददाता अमित कुमार सिंह

श्री बंशीधर नगर : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में बगैर सरकारी आदेश के दुकान खोलने वालों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने शहर के 18 दुकानदारों को नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा है कि अंचल अधिकारी अरुणिमा एक्का ने प्रतिवेदित किया है कि कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी तालाबंदी के दौरान गत 18 जून को निरीक्षण के क्रम में प्रतिष्ठान खुले पाए गए, जो कि लॉकडाउन के लिए जारी आदेश का उल्लंघन है। नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं सरकारी आदेश की अवहेलना करने के आरोप में आपके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 58 के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए।
निर्धारित समयावधि में पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अपना पक्ष रखने के लिए जिन्हें नोटिस दिया गया है, उनमें पंकज साड़ी सेंटर, शोभा ड्रेसेज, न्यू परिवार ड्रेसेज, फैमिली ड्रेसेज, श्री मंगलम गारमेंट्स, प्रियंका ड्रेसेज एवं साड़ी सेंटर, संजय साड़ी सेंटर, श्याम परिधान, रूपमहल फैंसी गारमेंट्स, शैल वस्त्रालय, मद्रास हैंडलूम वस्त्रालय, कान्हा ड्रेसेज, पुनीत हैंडलूम वस्त्रालय, न्यू शिव स्वीट्स, बंशीधर स्वीट्स, राजा ड्रेसेज, राहुल कुमार गुप्ता पिता संजय कुमार गुप्ता (मिठाई दुकान) व गोकुल होटल (विनय) सभी मेन रोड का नाम शामिल है।

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