RANCHI: राज्य सरकार ने भुगतान पर लगायी गयी पाबंदी हटा दी है. इससे अब ठेकेदारों के बकाये सहित अन्य मदों के बकाये का भुगतान हो सकेगा. हालांकि, मोबलाइजेशन एडवांस के भुगतान पर पाबंदी जारी रहेगी. योजना सह वित्त विभाग के अपर सचिव अविनाश कुमार के हस्ताक्षर से भुगतान पर लगी पाबंदी को हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है. साथ ही आदेश की प्रति सभी ट्रेजरी ऑफिसरों को भेज दी गयी है. राज्य के सभी ट्रेजरी से करीब 2000 करोड़ रुपये का भुगतान बंद था.
उल्लेखनीय है कि राज्य में विधानसभा 2019 का चुनाव परिणाम के मद्देनजर तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा त्याग पत्र देने के बाद मुख्य सचिव डीके तिवारी ने ट्रेजरी से भुगतान पर पाबंदी लगा दी थी.
नयी सरकार का गठन होने तक वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष की नयी योजनाओं के क्रियान्वयन, ठेकेदारों के बकाये सहित अन्य भुगतान पर रोक लगा दी थी.
मुख्य सचिव ने नयी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही मोबलाइजेशन एडवांस पर भी पाबंदी लगी दी थी. राज्य में लागू पीडब्ल्यूडी कोड के तहत किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यपालक अभियंता के साथ एकरारनामा होने के बाद जरूरत के हिसाब से संबंधित ठेकेदार को संबंधित काम के लिए उपकरण खरीद आदि के लिए निविदा राशि का 10-15 प्रतिशत तक एडवांस देने का प्रावधान है.
राज्य में गठित नयी सरकार ने मुख्य सचिव द्वारा लगायी गयी पाबंदी की समीक्षा की. इसके बाद मुख्य सचिव द्वारा भुगतान पर लगायी गयी पाबंदी को जारी रखने का फैसला किया. नयी सरकार ने 19 फरवरी को भुगतान पर लगी पाबंदी हटाने का आदेश जारी किया.