👉झारखंड में आरक्षण पर हाई कोर्ट का फैसला
रांचीः बिहार के मूल निवासी को झारखंड में आरक्षण दिए जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया. जिसमें कहा गया कि जो स्थानीय निवासी झारखंड का नहीं उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता. यह फैसला 2-1 सुनाय गया. तीन जजों में से एक जज एचसी मिश्रा ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह कहा कि क्योंकि यह अखंड बिहार से संबंधित मामला है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए. जबकि न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और बीवी मंगल मूर्ति ने अपील को स्वीकृत करते हुए कहा कि जो स्थानीय निवासी झारखंड का नहीं है, उन्हें लाभ नहीं दिया जा सकता है