लोहरदग़ा जिले में दिनांक 23 .01.2020 से धारा144 द0 प्र0 स0 के तहत निषेधाज्ञा अंतर्गत कर्फ्यू लागू की गई थी जो दिनांक 02.02.2020 के पूर्वाहन 6.00 बजे से कुडू प्रखंड, सेन्हा प्रखंड,, भंडरा प्रखंड,, कैरो प्रखंड ,किस्को प्रखंड एवं पेशरार प्रखंड से कर्फ्यू हटा लिए गए है वहींलोहरदगा प्रखंड एवं नगरपालिका क्षेत्र में संध्या 6.00बजे से 6.00बजे पूर्वाहन तक कर्फ्यू लागू रहेगा*।
*जिले में धारा 144 द0 प्र0 स0 के तहत सिर्फ निषेधाज्ञाअगले आदेश तक प्रभावी रहेगा जिसकी शर्तें निम्न हैं*:-
*1.किसी भी स्थल पर चार या चार से अधिक लोग एकत्रित नही होंगे।
2.कोई भी ब्यक्ति विना पूर्व अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न जुलूस निकलेगा।
3.कोई भी व्यक्ति जातीय,धार्मिक एवं भाषायी समुदाय के बीच मतभेद बढाने वाला कार्य नही करेंगे।
4. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएंगे एव शांति व्यवस्था को भंग करने वाले संदेशों का आदान प्रदान नही करेंगे।
5.कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से उत्तेजक भाषण का सम्प्रेषण नही करेगा।
6.कोई भी ब्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा।
7.कोई भो व्यक्ति किसी प्रकार का अश्त्र शस्त्र आदि विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेग़ा नही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिये उकसाएगा या प्रोत्साहित करेगा।यह आदेश सिक्ख समुदाय के व्यक्तिओ को कृपाण धारण करने तथा वृद्ध व्यक्तिओ के लाठी लेकर चलने पर लागू नही होगा।
8.कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया /व्हाट्स एप ग्रुप पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रसारण नही करेगा।
9.कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल ,धर्मिक स्थल पर ,सड़क या मकान के छत पर ,इंट पत्थर का ढेर,कांच,बोत्तल इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा।
10.क्रम सं01 एवं 2 शव यात्रा एवं विवाह पर लागू नही होगा।
11.यह आदेश सरकारी कार्यो एवं विधि व्यवस्था पर लगे व्यक्तिओ पर लागू नही होगा।
जिले में धारा 144 द0 प्र0 स0 के तहत सिर्फ निषेधाज्ञाअगले आदेश तक प्रभावी रहेगा जिसकी शर्तें निम्न हैं
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