लोहरदगा:अनुमंडल पदाधिकारी लोहरदगा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों,अंचलाधिकारियों,एवं थाना प्रभारियों को पत्र प्रेषित कर कहा है कि
लोहरदगा जिला के आम नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय ,झारखण्ड ,राॅची को बार बार शिकायत पत्र भेजी जाती रही है कि लोहरदगा में त्योहार अथवा शादी विवाह के अवसरों पर या ऐसे भी कइे अवसरों पर रात्रि 10ः00 बजे के पश्चात भी लाउडस्पीकर या उॅचे आवाज वाले साउडं बाॅक्स/डी0जे0 वगैरह के माध्यम से गाना/बाजा बजाया जाता है जिससे आम नागरिको को रात्रि मे काॅफी परेशानी होती है।विशेषकर लाउडस्पीकर के आवाज से बीमार एवं वृ़द्ध लोगों एवं छात्र /छात्राओं केा बहुत अधिक परेशानी होती है तथा घ्वनि प्रदूषण भी फैलता है।जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10ः00 बजे से लेकर प्रातः 6ः00 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है।
अतएव आपसभी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एवं जनहित में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निदेश दिया गया था कि अपने अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी यह सुनिष्चित करायें कि रात्रि 10ः00बजे से लेकर प्रातः 6ः00 बजे तक लाउडस्पीकर या उॅच्चे आवाज वाले साउण्ड बाॅक्स/डी0जे0 वगैरह नहीं बजाया जाय।
उपरोक्त पत्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट निदेष दिए जाने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उक्त बिन्दु पर रूचि नहीं ली जा रही है तथा आम नागरिकों से अभी प्रायः ऐसी शिकायतें मिलती रहती है कि अमुक मुहल्ले में शादी के अवसर पर रातभर बहुत उची आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा है जिससे आस-पास के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है।
थाना प्रभारी लोहरदगा सदर को विशेष रूप् से पुनः निदेष दिया गया है कि यह सुनिष्चित किया जाय कि रात्रि 10ः00 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाते हुए पाये जाने पर तत्काल लाउडस्पीकर सहित संबंधित सभी उपकरण जब्त कर लिये जाय एवं कानूनी कार्रवाई की जाय । इस संबंध में थाना क्षेत्र में रात्रि गष्ती दल को भी विशेष रूप् से निगरानी रखने हेतु निदेशित करें।
टीम पी आर डी लोहरदगा
शाम 6ः00 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाना वर्जित है
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