राँची विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली कराने के मामले 14 को होगी सुनवाईरांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई।
दरअसल इस मामले में एकल पीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार मंत्री व विधायकों को आवास आवंटन के लिए नीति बनाएं ताकि आवास आवंटन में पारदर्शिता हो सके। इसके बाद नवीन जयसवाल की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई।