Ranchi:- राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों को एक बार दोबारा सरकार ने एक्सटेंशन दिया है. यह एक्सटेंशन आगामी पंचायत चुनाव या 6 माह के लिए दिया गया है. इस बार उप मुखिया को भी अधिकार दिया गया है. ग्राम पंचायतों में मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया कामकाज संभालेंगे. उनके पास वित्तीय शक्तियां भी रहेंगी. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति आगामी चुनाव तक कार्य करेगी. इस संबंध में विधि विभाग से भी राय ली गयी है.
बता दें कि विधि एवं न्याय विभाग ने झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 संशोधन अध्यादेश संबंधित अधिसूचना 16 को जुलाई को ही जारी कर दी थी. जारी अध्यादेश के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को 6 माह अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक अवधि विस्तार देने की शक्ति सरकार को मिली थी. इसके तहत निर्धारित अवधि तक अगर चुनाव संपन्न नहीं हो सका तो उचित कारण बताकर राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायतों को आगे भी एक्सटेंशन दे सकती है.
संशोधित अध्यादेश में महामारी के समय भी सरकार ने चुनाव नहीं कराने संबंधित उचित कारण बताकर पंचायतों को अवधि विस्तार का प्रावधान किया है. इसी आधार पर मंगलवार को पंचायती राज विभाग की अधिसूचना जारी की गयी है.