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प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के सम्बन्ध में आदेश जारी किया।

मुजफ्फर हुसैन संवाददाता, रांची

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 20 जनवरी को ओरमांझी प्रखंड स्तर पर कैंप का आयोजन

रांची:-उपायुक्त, रांची के पत्रांक- 29 दिनांक-09/01/2021 के द्वारा द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड सरकार संख्या 1875 दिनांक 27/12/2020 प्राप्त हुआ है जिसमे मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति संसोधन किया गया है। उक्त संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के विभाग संकल्प संख्या-2208 दिनांक 16/09/2019 के कंडिका 2.4 की उपकंडिका के बीच अथवा शब्द जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिस्तापित किया गया है। इस संशोधन के उपरांत मुख्यमंत्री राज्य विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई भी योग्य आवेदक बीपीएल नंबर के अभाव में झारखंड राज्य अंत्योदय अन्न योजना कार्ड यानी पीला रंग का राशन कार्ड/लाल कार्ड/ किरासन तेल के लिए निर्गत सफेद कार्ड धारी होने पर भी पेंशन योजना से लाभान्वित होने की योग्यता धारी माने जाएंगे बशर्ते कंडिका 2.6 की 14 बिंदुओं की जांच प्रक्रिया में अयोग्य ना हो। विभागीय संकल्प संख्या 2208 की अन्य शर्तें यथावत रहेगी। प्रखंड ओरमांझी को दो श्रेणियों में प्राप्त कुल 1172 लक्ष्य को नियमानुसार सभी 18 ग्राम पंचायतों में उप आवंटित किया जाता है। एवं कुछ लक्ष्य को प्रखंड स्तर पर सप्ताहिक प्रखंड स्तर पर आने वाले पेंशन आवेदकों को अच्छादित करने हेतु सुरक्षित रखा गया है।

सभी पंचायत सचिव को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन स्वीकृति को लेकर निम्न निर्देशों सुनिश्चित करने को कहा गया:-

1) प्रखंड या पंचायत कार्यालय में पूर्व से लंबीत तथा प्रत्येक शनिवार को पंचायत स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त पेंशन हेतु के गैर बीपीएल धारी किंतु योग्य आवेदकों की आवेदन पत्र को एक साथ जमा करने हुए उम्र के अधिकतम से न्यूनतम की ओर लाभुकों की सूची बनाकर अधिकतम उम्र वाले को पहले अच्छादित करेंगे।

2) अपवाद स्वरूप किसी बेहद बेसहारा, अति करीब, निसंतान दंपत्ति, असाध्य रोग, कैंसर, कुष्ठ, एड्स से ग्रसित आवेदक, भिखारी, बेघर आवेदकों को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करेंगे।

3) श्रेणी वार उप आवंटन की अधिकतम सीमा तक जांच उपरांत प्रखंड स्तर पर आवेदन जमा करेंगे।

4) किसी भी परिस्थिति में वैसे आवेदक जिनके बच्चे सक्षम है अथवा आवेदक स्वयं सक्षम है पेंशन स्वीकृति के अनुशंसा नहीं करेंगे।

5) अगले 10 दिनों के अंदर प्रति पंचायत को उप आवंटित विभिन्न श्रेणियों के लक्ष्य को पूर्णता आच्छादित करते हुए प्रखंड कार्यालय में योग्य लाभुकों का आवेदन जांच उपरांत अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे ताकि पेंशन हेतु स्वीकृति प्रदान किया जा सके।

6) प्रायः देखा जाता है कि पंचायत सचिव आवेदन के सभी कॉलम को बिना भरे हुए केवल दस्तखत करके अपनी औपचारिकता पूरी करते हैं ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। सभी पंचायत सचिव सभी कॉलम चाहे वह पंचायत स्तर से या प्रखंड स्तर से भरा जाना है सुबह भरते हुए सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करेंगे।

7) आवेदन के साथ आवेदकों का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, पीला गुलाबी अथवा उजला राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति तथा संकल्प की कंडिका 2.6 के 14 बिंदुओं को स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी

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