– बैंक अाॅफ बड़ाैदा की मेन राेड शाखा से लिया था लाेन, मुख्य अाराेपी फरार
रांची : जमीन के फर्जी कागजात पर एक कराेड़ रुपए लाेन देने के मामले में बैंक अाॅफ बड़ाैदा की रांची मेन राेड शाखा के दाे मैनेजर कैलाश नाथ व सुधीर लकड़ा अाैर वकील राजीव रंजन उर्फ अरविंद काे पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनाई गई है। सीबीअाई के स्पेशल जज एके मिश्र की काेर्ट ने दाेनाें मैनेजर पर 20-20 लाख अाैर वकील पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनाें काे जेल भेज दिया गया। मुख्य अाराेपी सतीश साहू अाैर संताेष साहू अब तक फरार हैं।
मेसर्स नीलम स्पाइस के संचालक सतीश साहू अाैर संतोष साहू ने माैजा सेमलिया स्थित 81 डिसमिल जमीन का फर्जी सेल डीड तैयार कर 2.81 एकड़ बता दिया। इसी कागजात के अाधार पर बैंक अाॅफ बड़ाैदा की मेन राेड शाखा से एक कराेड़ रुपए का लाेन ले लिया। बुधराम साहू, जयराम साहू अाैर गिरधर साहू गारंटर बने। घाेटाला सामने अाने पर सीबीअाई ने 17 दिसंबर 2008 काे सात लाेगाें के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के दाैरान एक अाराेपी रितेश कुमार की माैत हाे गई। जांच पूरी हाेने के बाद 21 मई 2010 काे छह अाराेपियाें के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सुनवाई के दाैरान 40 गवाहाें के बयान दर्ज कराया गया। साथ ही 120 दस्तावेज भी जमा कराए गए।
वकील ने बैंक काे दी थी गलत रिपाेर्ट
वर्ष 2005-06 में राजीव रंजन बैंक के वकील थे। सतीश साहू ने लाेन के लिए जमीन का सेल डीड दिया, जिसकी जांच वकील काे करनी थी। लेकिन वकील ने सतीश से मिलीभगत कर गलत तरीके से बैंक काे रिपाेर्ट दे दी। इसी के अाधार पर बैंक अधिकारियाें ने एक कराेड़ रुपए का लाेन स्वीकृत कर दिया। सतीश साहू ने जिस जमीन का सेल डीड दिया था, उसका वास्तविक रकबा 81 डिसमिल था। लेकिन कागजात में छेड़छाड़ कर इसे 2.81 एकड़ कर दिया। इसे ही वकील ने जांच के दाैरान नजरअंदाज कर िदया था।