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श्रम विधेयक कानून 2020 से कामगारों को न्यूनतम मजदूरी,समाजिक सुरक्षा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे-लखन उराँव

कैरो से शकील अहमद की रिपोर्ट

कैरो ( लोहरदगा ) : कैरो प्रखण्ड भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित श्रम विधेयक कानून 2020 पर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा केंद्र सरकार के सभी मंत्री एवं सभी भाजपा सांसद पर कैरो प्रखंड भाजपाईयो ने इस कानून पर हर्ष जताते हुए उपरोक्त लोगों के प्रति आभार प्रकट किया है । मंडल अध्यक्ष लखन उराँव के अगुवाई में एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सूरज मोहन साहू प्रदेश किसान मोर्चा के पूर्व सदस्य विशेश्वर प्रसाद दीन , अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष वजरंग उराँव , प्रखंड उपाध्यक्ष विवेक महतो व दीपक दुवे की उपस्थिति में केंद्र सरकार पारित विधेयक कानून की प्रति श्रमिकों ,कामगारों को दिया । उक्त प्रति खेत , खलिहान में काम करते हुए श्रमिकों को प्रति देते हुए मंडल अध्यक्ष लखन उराँव ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस श्रम विधेयक कानून से, संगठित या असंगठित तथा स्व नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी , सामाजिक सुरक्षा , स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे । मौके पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष सूरज मोहन साहू ने कहा कि अब इस कानून से , प्रवासी श्रमिकों कामगारों को वर्ष में 01 बार अपने गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ता देय होगा । खेत ,खलिहान में मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अब इस कानून से न्यूनतम मजदूरी 40% से बढ़ाकर 100% कार्यबल पर लागू करने का प्रावधान उक्त विधेयक में किया गया है अब श्रमिकों से सप्ताह में 06 दिन से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है पत्रकार 04 सप्ताह में 144 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते । मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष बजरंग उराँव ने उक्त कानून की विषय मे बताते हुए श्रमिकों से कहा कि इस कानून में , खनन से लगे मजदूरों के लिए ” कल्याण अधिकार एवं अस्थायी आवास” की सुविधा का भी प्रावधान है । महिला कामगारों को पुरूष के समान वेतन तथा दुर्घटना की स्थिति में जुर्माना के साथ वकाया भुगतान की भी प्रावधान रखी गई है जो सबसे बड़ी बात है । कार्यक्रम में श्रमिकों को संबोधित करते हुए विशेश्वर प्रसाद दीन ने कहा कि इस कानून में , केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने की भी प्रवधान है उक्त कानून से ओभर टाईम मजदूरी करने पर डबल पेमेंट देने एवं सहमति के साथ काम लेने का प्रवधान रखा गया है इस ” श्रम विल विधेयक कानून पर श्रमिक एवं कामगारों के हितार्थ औऱ भी कई नियम केन्द्र सरकार ने विल पर रखे हैं जिसे श्रमिकों के बीच बताया गया ।मौके पर अर्जुन बैठा , वासदेव राम, हेला राम , व्रज साहू कल्लू उराँव, राजू उराँव ननकू उराँव, टोनेया उराँव, मुकेश महतो ,सीताराम उराँव , सुनीता उराँव , परमिला उराँव इत्यादि श्रमिक कामगार उपस्थित थे ।

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