ITR अंतिम तिथि: कब फाइल करें और क्या ध्यान रखें

हर साल ITR फाइल करने की तारीखें कई लोगों के लिए सिरदर्द बन जाती हैं। सच यह है कि सही समय पर रिटर्न फाइल करना आसान है अगर आप मुख्य नियम और चेकलिस्ट हाथ में रखें। नीचे सीधे-सीधे, उपयोगी जानकारी दी जा रही है ताकि आप बिना घबराहट के समय पर ITR भर सकें।

आम तौर पर कौन सी तारीखें होती हैं?

साल-दर-साल तारीखें बदल सकती हैं, इसलिए सबसे पहले सरकारी नोटिफिकेशन चेक करें। पर सामान्य तौर पर:

- सामान्य टैक्सपेयर्स (सैलरी, पेंशन आदि): सामान्यत: वित्तीय वर्ष (FY) के बाद वाली वर्ष में 31 जुलाई तक। उदाहरण: FY 2023-24 → AY 2024-25, सामान्य अंतिम तिथि अक्सर 31 जुलाई होती है।

- जिनके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है (बिजनेस/प्रोफेशन): ऑडिट वाले मामलों की अंतिम तिथि अलग होती है, अक्सर अक्टूबर के अंत तक।

- ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट व कुछ विशेष मामलों के लिए अलग तारीखें लागू होती हैं।

सरकार कभी-कभी अंतिम तिथि बढ़ा भी देती है—इसलिए आखिरी नोटिफिकेशन अमल करें, न कि पुरानी आदत पर भरोसा रखें।

देर से फाइल करने पर जुर्माना और दंड

अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भरते तो दो तरह की चीजें लग सकती हैं: लेट फाइलिंग फीस और व्याज। सामान्य नियम जो अक्सर लागू होते हैं:

- लेट फाइलिंग शुल्क (Section 234F): कुल आय 5 लाख से कम होने पर आमतौर पर कम शुल्क (उदा. ₹1,000), और आय अधिक होने पर शुल्क अधिक (अधिकतम सीमा कई बार ₹10,000 तक)।

- टैक्स पर ब्याज (Section 234A): जितना टैक्स देय है, उस पर लगभग 1% प्रति माह तक की दर से ब्याज लग सकता है।

- साथ ही कुछ फायदे जैसे नुकसान का कैर्री-फॉरवर्ड करने का अधिकार सीमित हो सकता है, और रिफंड में देरी हो सकती है।

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपका केस किस श्रेणी में आता है, तो जल्दी स्थानीय CA/Tax Consultant से बात कर लें।

फाइल करने का आसान कदम-दर-कदम तरीका:

1) जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें: PAN, Aadhaar, Form 16, बैंक स्टेटमेंट, TDS स्लिप्स, निवेश/80C के प्रमाण, बैंक challans, कैपिटल गैन्स डॉक्यूमेंट्स।

2) सही ITR फॉर्म चुनें: सैलरी वाले के लिए ITR-1/2 आदि, बिजनेस/प्रोफेशन के लिए अलग फॉर्म।

3) रिटर्न भरें और टैक्स की गणना करें; अगर टैक्स बचा है तो self-assessment टैक्स भर दें।

4) ई-फाइल करें और रिटर्न को ई-वेरिफाई करें—ई-वेरिफिकेशन करने से प्रोसेस तेज होता है; वरना ITR-V भेजना पड़ सकता है।

अंत में: तारीखों पर नजर रखें और जल्दी फाइल करने की आदत डालें। समय पर भरना न केवल जुर्माने से बचाता है बल्कि आपकी टैक्स हिस्ट्री साफ रखता है। अगर तारीखें लेकर कन्फ्यूजन है तो उसी वक्त प्रोफेशनल से संपर्क कर लें—एक छोटी सलाह बड़ी परेशानी बचा सकती है।

CBDT ने FY 2024-25 (AY 2025-26) की ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी। वजह: नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव और TDS क्रेडिट का देर से दिखना। लेट होने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की फीस (5 लाख तक की आय पर 1,000 रुपये) और लंबित टैक्स पर ब्याज लगेगा। बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक भर सकेंगे। ऑडिट केसों की डेडलाइन अलग है।