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CBDT ने FY 2024-25 (AY 2025-26) की ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी। वजह: नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव और TDS क्रेडिट का देर से दिखना। लेट होने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की फीस (5 लाख तक की आय पर 1,000 रुपये) और लंबित टैक्स पर ब्याज लगेगा। बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक भर सकेंगे। ऑडिट केसों की डेडलाइन अलग है।